Chief Editor- Ankit Gupta
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी प्रमोद यादव को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 76 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं, तीन अन्य दोषियों को दो-दो वर्ष की कैद और 6-6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
राबर्ट्सगंज के निपराज निवासी श्री यादव के पुत्र श्यामू यादव ने एक दिसंबर 2020 को तहरीर दी कि दोपहर दो बजे उसकी चाची सुशीला भैंस चराने अपने बेटे चंद्रबली के साथ मिल की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान चंद्रबली प्रमोद यादव के खलिहान में चला गया। इससे प्रमोद यादव नाराज हो गया और अपशब्द बोलने लगा। शाम को जब पिता घर आए तो उसकी चाची ने सारी बात बताई। करीब साढ़े नौ बजे रात को प्रमोद यादव, बद्री यादव, हीरा यादव और राजू यादव लाठी लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। आते ही मारने लगे।
प्रमोद यादव ने उसके पिता को बेरहमी से पीट दिया। इससे सिर में गंभीर चोट आई। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तहरीर पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी प्रमोद यादव को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 76 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं तीन अन्य दोषियों को दो-दो वर्ष की कैद और 6-6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।